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मंडी: सुंदरनगर में पार्किंग और नो पार्किंग जोन घोषित, यहां देखें पूरी जानकारी

मंडी: मंडी जिले के डीसी अपूर्व देवगन ने सुंदरनगर शहर में पार्किंग और नो पार्किंग जोन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह फैसला मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत लिया गया है, जिसका मुख्य मकसद शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारू तथा व्यवस्थित बनाना है। इस कदम से स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब पार्किंग संबंधी नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गए हैं।

बता दें कि 1 अप्रैल को इस बाबत एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इस दौरान कुल 4 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिन पर गंभीरता से विचार किया गया। इसके बाद सुंदरनगर के एसडीएम की सिफारिशों के आधार पर डीसी ने इस अंतिम अधिसूचना को मंजूरी दी। डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि इस अधिसूचना का उद्देश्य सुंदरनगर में बढ़ते यातायात को नियंत्रित करना और लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देना है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे शहर की सड़कें अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होंगी।

इन जगहाें पर पार्किंग जोन
अधिसूचना में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की सुविधा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, ताकि वाहन चालक आसानी से अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें। यहां मुख्य पार्किंग क्षेत्रों का विवरण है:

  • अधिवक्ताओं के लिए एसीजेएम कोर्ट गेट से एसडीएम ऑफिस गेट तक का क्षेत्र पार्किंग के लिए आरक्षित किया गया है।
  • जजों की पार्किंग से शीतला स्वयं सहायता समूह बिक्री केंद्र के फुटपाथ की शुरुआत तक का हिस्सा सुरक्षित है। इसके अलावा नगर परिषद कार्यालय के साथ पांच गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग स्थान निर्धारित किया गया है।

आम जनता के लिए ये हाेंगे पार्किंग क्षेत्र

  • सिविल अस्पताल गेट से मिनी सचिवालय प्रवेश द्वार के सामने।
  • न्यू दुर्गा ग्लास हाउस के सामने से मन्नत अस्पताल तक।
  • पोल्ट्री फार्म हिम हैचरी से वेटनरी अस्पताल तक।
  • नए बस स्टैंड (बीएसएल टनल) से जल शक्ति भवन के सामने टैक्सी स्टैंड तक।
  • हमसफर चौक से नए बस स्टैंड एंट्री गेट तक।

ये जगह हाेंगी नो पार्किंग जोन
अधिसूचना में कई व्यस्त सड़कों और चौराहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, ताकि जाम की समस्या से बचा जा सके। इन क्षेत्रों में वाहन पार्क करने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है।

  • हमसफर चौक मनाली स्वीट्स दुकान से पुराने बस स्टैंड तक।
  • टैक्सी स्टैंड एंट्रेंस प्वाइंट से ललित चौक तक।
  • रेस्ट हाउस चौक से पोल्ट्री फार्म तक।
  • मन्नत अस्पताल से ललित चौक तक।
  • डॉ. महेंद्र क्लीनिक से धर्म सभा पुराना बाजार तक।
  • एसडीएम ऑफिस गेट से रेड लाइट प्वाइंट तक (दोनों ओर)।
  • रैड लाइट प्वाइंट से सेंट मैरी पब्लिक स्कूल तक (दोनों ओर)।
  • रैड लाइट प्वाइंट से एमएलएसएम कॉलेज रोड पर पोस्ट ऑफिस तक (दोनों ओर)।

क्या कहते हैं स्थानीय लोग
यह अधिसूचना सुंदरनगर के निवासियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण होने वाली असुविधाओं को कम करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

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Author: Desk

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